April 20, 2026
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इस बार सख्त होगा संडे लॉकडाउन

  • लॉकडाउन और मास्क नियम को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी
  • जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तु विक्रेताओं के साथ बनाई रणनीति

उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार में दस हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। आगरा में इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है।

प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों के साथ ही आगरा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी 346 नए केस आए हैं। ऐसे में शासन ने रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। मास्क के नियम को भी सख्त बनाया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम आवश्यक वस्तु अधिनियम को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के साथ जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बैठक की। थोक दवा कारोबारियों के लिए तय हुआ कि वे जो साप्ताहिक बंदी सोमवार को रखते हैं अब रविवार को ही होगी। थोक दवा कारोबारियों ने इसमें जिला प्रशासन को सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया। इसके साथ ही लोगों को आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई समस्या न आने देने की व्यवस्था में सहयोग के लिए भी व्यापारियों से कहा गया। तय हुआ कि रिटेल की दवाओं को खुला रखा जाएगा। इसमें दवाओं के साथ ही किराना और दूध की दुकानें शामिल होंगी।

बैठक में मास्क के नियम का भी सख्ती से पालन कराने की बात कही गई। बता दें कि बिना मास्क घर से निकलने पर पहले जो जुर्माना 500 रुपये था, उसे अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी बार भी ऐसा करने पर जुर्माने की यह राशि 10000 रुपये होगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों से भी इस नियम का पालन करने को कहा। जुर्माने के अलावा बिना मास्क व्यापार करने पर दुकान को 48 घंटे के लिए बंद करा दिया जाएगा। बैठक में आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, आगरा महानगर कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा, महामंत्री अश्वनी श्रीवास्तव के साथ ही अन्य पदाधिकारी व कारोबारी मौजूद थे।

आशीष शर्मा

भीड़ कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लें
आगरा महानगर कैमिस्ट एसोसिएशन
के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने दवा कारोबारियों से आग्रह किया है कि वे दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लें। दवाओं के पर्चे भेजने के लिए वे अपना या दुकान के किसी कर्मचारी का व्हॉट्सएप नंबर ग्राहकों को प्रोवाइड कर सकते हैं। परेशानी से बचने के लिए अलग नंबर भी रख सकते हैं। थोक दवा कारोबारी रिटेलर्स को यह नंबर प्रोवाइड कराएं ताकि वे दुकान पर सामान लेने एक साथ न आएं। पर्चे में भेजा गया सामान निकालने के बाद ही ग्राहक को बुलाएं। यह नियम दूसरे कारोबारी भी लागू करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता है। उन्होंने दुकानें बंद होने जैसे कार्रवाई से बचने के लिए मास्क के नियम का पालन करने की भी कारोबारियों से अपील की।

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